News Saga Desk
दरभंगा | अलीनगर थाना क्षेत्र के एक गंभीर मामले में अदालत ने मुख्य अभियुक्त हिजबूल रहमान उर्फ आरजू की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अभियुक्त पर एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने का आरोप लगा है।
दरभंगा व्यवहार न्यायालय की विशेष पॉक्सो अदालत ने गुरुवार को याचिका संख्या 96/2025 पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। अभियुक्त पक्ष की ओर से पेश वकील की सभी दलीलों को अदालत ने गंभीरता से सुना, और केस कि सुचिका की ओर से बरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार चौधरी, प्रिंस कुमार मिश्र बेल याचिका का जोरदार विरोध किया मामले की गंभीरता और अभियुक्त का आपराधिक इतिहास का बिस्तार से कोर्ट के सामने सभी बिन्दुओ क़ो रखा, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की गंभीरता और अभियुक्त का आपराधिक इतिहास देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।
पहले से दर्ज हैं कई मामले
अदालत ने अपने फैसले में एक प्रमुख बिंदु यह उठाया कि अभियुक्त हिजबूल रहमान पहले से ही कई अन्य आपराधिक मामलों में शामिल चल रहा है। उसके खिलाफ पहले से दर्ज मामलों और अब लगे गंभीर आरोपों को देखते हुए अदालत ने माना कि उसे जमानत देना उचित नहीं होगा।
आरोप गंभीर, जांच जारी
अलीनगर थाना में दर्ज मामला संख्या 160/25 के तहत अभियुक्त पर आरोप है कि उसने एक नाबालिग लड़की का अपराह्न (दोपहर बाद) के समय जबरदस्ती अपहरण कर लिया। यह आरोप पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत गंभीर श्रेणी में आता है। फिलहाल, इस मामले की अंडरवर्ल्डिंग (जांच) पुलिस द्वारा जारी है। अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में रखा गया है.
अभियुक्त की मुश्किलें हुईं बढ़ी
अदालत के इस फैसले ने अभियुक्त हिजबूल रहमान की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। जमानत न मिलने का मतलब है कि उसे तब तक जेल में ही रहना होगा, जब तक कि अदालत की कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती या कोई अन्य राहत नहीं मिलती। इस फैसले को पीड़ित पक्ष की एक बड़ी कानूनी सफलता के रूप में देखा जा रहा है।
मामले की अगली सुनवाई की तारीख की अभी प्रतीक्षा है, जबकि पुलिस मामले में और सबूत जुटाने में जुटी हुई है।
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