सुप्रीम कोर्ट ने दिए करूर भगदड़ की सीबीआई जांच के आदेश, निगरानी करेगी तीन सदस्यीय समिति

News Saga Desk

नई दिल्ली | उच्चतम न्यायालय ने 27 सितंबर को टीवीके प्रमुख और अभिनेता विजय की रैली के दौरान करूर में हुई भगदड़ की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। जस्टिस जेके माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया। कोर्ट ने सीबीआई जांच की निगरानी के लिए उच्चतम न्यायालय के पूर्व जज जस्टिस अजय रस्तोगी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित करने का भी आदेश दिया है।

समिति में तमिलनाडु कैडर के दो आईपीएस अधिकारी शामिल होंगे, जो तमिलनाडु के मूल निवासी नहीं होंगे। उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु पुलिस से सवाल पूछा कि करुर में जब एआईएडीएमके पार्टी को रैली की इजाजत नहीं दी गई, तो उसी ग्राउंड पर टीवीके पार्टी को रैली करने की इजाजत कैसे दी गई। कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश की आलोचना की, जिसमें तमिलनाडु पुलिस अधिकारियों की एसआईटी गठित करने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय की इस बात के लिए भी आलोचना की कि करुर हादसे के मामले पर उसका क्षेत्राधिकार नहीं होने के बावजूद उसने सुनवाई की।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि करुर मामले में क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय की मदुरै बेंच को है, ऐसे में मद्रास उच्च न्यायालय कैसे सुनवाई कर सकता है। मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को टीवी के पार्टी ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। इस भगदड़ में 41 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे।

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