सोशल मीडिया एडमिन के लिए अररिया प्रशासन का सख्त निर्देश

News Saga Desk

फारबिसगंज/अररिया | आगामी छठ पर्व 2025 के मद्देनजर विधि व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अररिया जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया ग्रुप्स, विशेषकर व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर के एडमिन एवं सदस्यों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। फारबिसगंज के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) और अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) द्वारा जारी इन निर्देशों का पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह देखा गया है कि सोशल मीडिया पर समाचार या तथ्यों को बिना पुष्टि के “कट-पेस्ट” और फॉरवर्ड किया जा रहा है, जिससे अफवाहें फैल सकती हैं और सामाजिक समरसता बिगड़ सकती है।

एडमिन के लिए प्रमुख निर्देश:

  • पूर्ण जिम्मेदारी: ग्रुप एडमिन को पूर्ण जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व वहन करने में समर्थ होना चाहिए। उन्हें अपने ग्रुप के सभी सदस्यों से पूर्णतः परिचित होना आवश्यक है।
  • गलत पोस्ट पर कार्रवाई: यदि ग्रुप का कोई सदस्य गलत बयानी, बिना पुष्टि के समाचार (जो अफवाह बन जाए), या सामाजिक समरसता बिगाड़ने वाला पोस्ट करता है, तो एडमिन को तत्काल उसका खंडन करना होगा और उस सदस्य को ग्रुप से हटाना होगा।
  • पुलिस को सूचना अनिवार्य: ऐसी किसी भी गलत या भ्रामक पोस्ट की सूचना ग्रुप एडमिन को तत्काल पुलिस को देनी होगी।
  • निष्क्रियता पर कार्रवाई: यदि ग्रुप एडमिन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और पुलिस को सूचना नहीं दी जाती है, तो उन्हें भी इसका दोषी माना जाएगा और उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
  • दण्डनीय अपराध: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जातिगत या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली टिप्पणी करना, आपत्तिजनक वीडियो/तस्वीर पोस्ट करना, या ऐसे पोस्टों पर विवादित टिप्पणी करना दण्डनीय अपराध है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आईटी एक्ट तथा भारतीय दण्ड विधि की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

यह पहल छठ जैसे महापर्व के दौरान शांति और सद्भाव बनाए रखने तथा सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए की गई है।

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