हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास,एक महिला शामिल

News Saga Desk
चाईबासा : प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश मौहम्मद शाकिर की अदालत ने हत्या के एक मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 15 ,15 हजार रूपए जुर्माना लगाया है। सजा पाने वालों में कराइकेला के पोगडा गांव निवासी गोलोंग कारवा,जौरा कारवा और जौरा की पत्नी यमुना कारवा शामिल हैं।

कराइकेला के पोगडा गांव निवासी कंदरू कारवा के बयान पर 29 अक्टूबर 2023को कराइकेला थाना में मामला दर्ज किया गया था। इधर से मामले में बताया गया था कि 28 अक्टूबर 2023 को कंदरु कारवा अपना ससुराल गया हुआ था। रात के लगभग 9 बजे उसकी बहन कलावती कारवा ने फोन कर बताया कि उसके पिता को घर से बाहर निकाल कर गांव के गोलोंग कारवा,जौरा कारवा और उसकी पत्नी यमुना कारवां ने पिता सुनिया कारवां के साथ मारपीट कर रहे हैं।

घटना की सूचना पाते ही कंदरु कारवा ससुराल से तुरंत अपना घर आ गया। उसके पिता गंभीर रूप से जख्मी हो कर बेहोश हो गया था। उसे ग्रामीणों के सहयोग से अनुमंडल अस्पताल चक्रघरपुर ले गए। जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मामले में बताया गया था कि हमेशा उक्त तीनों के द्वारा लड़ाई झगडा मारपीट करते रहते थे।

28 अक्टूबर को पिता सुनिया कारवा को अकेला पा कर उक्त तीनों ने लाठी डंडा और लोहे का रड से मारपीट कर हत्या कर दिया है। अदालत को गोलोंग कारवा,जौरा कारवा और उसकी पत्नी यमुना कारवा के खिलाफ हत्या करने का साक्ष्य मिल जाने से उम्रकैद की सजा सुनाई।

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