नेता प्रतिपक्ष नहीं होने से रुकी हैं मुख्य सूचना आयुक्त और उनकी बहालियां

News saga Desk

रांची। राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त सहित अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं होने के कारण इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई है। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई मार्च माह के अंतिम सप्ताह में निर्धारित की है। गौरतलब है कि राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग और राज्य सूचना आयोग के प्रमुख पद पिछले कुछ वर्षों से रिक्त पड़े हैं। हाईकोर्ट ने इन रिक्तियों को लेकर गंभीर रुख अपनाया है और सरकार को जल्द नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। हालांकि, नेता प्रतिपक्ष की घोषणा न होने के चलते यह प्रक्रिया अटकी हुई है।


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