सरयू राय को कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत, 10 हजार के 2 निजी मुचलके पर मिली राहत 

News Saga Desk

रांची। रांची सिविल कोर्ट ने जदयू विधायक और पूर्व मंत्री सरयू राय को अग्रिम जमानत दे दी है। पिछले सप्ताह उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। कोर्ट ने 10-10 हजार रुपये के 2 निजी मुचलके भरने की शर्त पर उन्हें राहत दी है। बता दें कि सरयू राय पर स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की संचिका से अंदरूनी दस्तावेज चोरी करने का आरोप है। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव विजय वर्मा ने 2 मई 2022 को डोरंडा थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। मामले की जांच के दौरान अनुसंधान पदाधिकारी ने आरोपों को सही पाया। इसके बाद 22 अगस्त को चार्जशीट दाखिल की गई थी। सरयू राय की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय और अधिवक्ता रणविजय कुमार ने कोर्ट में बहस की। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने का फैसला सुनाया।


Read More News

राष्ट्रपति मुर्मु का आज बिहार दौरा: नालंदा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल

पटना: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु आज एक दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंच रही हैं, इस दौरान वह अंतरराष्ट्रीय...

Read More