न कॉपियों की दोबारा जांच होगी न बहाली रुकेगी, स्नातक स्तर शिक्षक परीक्षा मामले में HC ने खारिज की याचिकाएं 

News Saga Desk

रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने स्नातक स्तर शिक्षक परीक्षा से संबंधित 10 अपील याचिकाओं को खारिज कर दिया है। यह फैसला न्यायमूर्ति एस. चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने सुनाया। याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए पुनर्मूल्यांकन और भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि परीक्षा में कई त्रुटियां थीं, जिससे उम्मीदवारों को नुकसान हुआ। उन्होंने परीक्षा परिणामों की समीक्षा और नई मेरिट लिस्ट जारी करने की अपील की थी। हालांकि, न्यायालय ने उनके तर्कों को स्वीकार नहीं किया और याचिकाएं खारिज कर दीं। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि परीक्षा संचालन में किसी भी गंभीर अनियमितता का प्रमाण नहीं मिला, जिससे पूरी परीक्षा प्रक्रिया को रद्द करना उचित नहीं होगा। इस फैसले के बाद शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के सुचारू रूप से आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है।


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