मुहर्रम जुलूस के दौरान दो पक्षों में हिंसक झड़प, निषेधाज्ञा लागू

NEWS SAGA DESK

पलामू। पलामू जिले के पाटन थाना क्षेत्र के पाल्हे गांव में मुहर्रम जुलूस के दौरान दो पक्षों में हिंसक झड़प के बाद मेदिनीनगर सदर एसडीएम सुलोचना मीणा के आदेश पर 48 घंटे के लिए निषेधज्ञा लागू कर दी गई है। 7 जुलाई की रात 12 बजे से 48 घंटे के लिए तक यह आदेश जारी किया गया है।

बताते चले कि रविवार की शाम पाल्हे कला गांव में मोहर्रम जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच झड़क हो गई थी, जिसे पुलिस और प्रशासन ने रोकने की कोशिश की लेकिन तभी एक पक्ष के जरिये पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। इस क्रम में ग्रामीण गौतम कुमार सिंह और प्रवीर सिंह पर तलवार से हमला किया गया, जिससे दोनों घायल हो गए हैं। दोनों सगे भाई हैं। उन्हें इलाज के लिए मेदिनीनगर के आशी केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर है। इस दौरान हुई हिंसक झड़प में दूसरे पक्ष से भी कई लोग घायल हुए हैं। घटनास्थल को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है और शांति व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलने पर एसपी रिष्मा रमेशन और एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया था।

सधपुर, संडा, रहमतनगर और बंगलापर के ताजिया के पाल्हे कला के गढ़वट पहुंचने पर विवाद हुआ था।

सदर एसडीएम सुलोचना मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत विभिन्न धाराओं के तहत 48 घंटे के लिए निषेधाज्ञा लागू की है। इस अवधि में चार या उससे अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा होने, जुलूस निकालने या किसी भी तरह की सार्वजनिक सभा पर पूरी तरह से रोक रहेगी।

प्रशासन की यह कदम एहतियातन उठाया गया है ताकि शांति व्यवस्था बनाए रखी जा सके और किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। एसडीएम ने आम जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है और अफवाहों से बचने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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