डीजीपी अनुराग गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, बाबूलाल मरांडी की नियुक्ति चुनौती याचिका खारिज

News Saga Desk

रांची।  सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को झारखंड के पुलिस महानिदेशक (DGP) अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। यह मामला सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ, मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अनजारिया के समक्ष पेश हुआ। सुनवाई के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा दायर की गई अवमानना याचिका पर विचार किया गया। मरांडी ने अपनी याचिका में दावा किया था कि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार मामले में दिए गए दिशा-निर्देशों के खिलाफ की गई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गुप्ता की नियुक्ति के लिए यूपीएससी द्वारा तैयार पैनल में शामिल अधिकारी को अनुचित ढंग से पद से हटाया गया।

हालांकि, सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए कहा कि डीजीपी की नियुक्ति राज्य सरकार का विशेषाधिकार है और यह नियुक्ति नियमानुसार की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद बाबूलाल मरांडी की अवमानना याचिका को खारिज कर दिया, जिससे अनुराग गुप्ता को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने माना कि नियुक्ति में किसी प्रकार की अवमानना नहीं हुई है। इस निर्णय के बाद अनुराग गुप्ता की डीजीपी पद पर नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट की वैधानिक मान्यता मिल गई है।


Read More News

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के 262 चयनित अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र, ईमानदारी से काम करने की दी नसीहत

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय स्थित प्रोजेक्ट भवन के सभागार में स्वास्थ्य विभाग के...

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर खेल उत्सव का आयोजन, क्रॉस कंट्री रेस में मांगु ईचागुटू और प्रतिका महतो बने चैंपियन

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर पश्चिमी सिंहभूम जिला ओलंपिक संघ तथा झारखंड सरकार के पर्यटन,...

मुहर्रम की सातवीं पर मेदनीनगर में निकला भव्य जुलूस, ‘या हसन-या हुसैन’ के नारों से गूंजा शहर

मुहर्रम की सातवीं तारीख के अवसर पर मेदनीनगर में मंगलवार देर रात से बुधवार सुबह तक भव्य जुलूस निकाला...

Read More