झारखंड में त्योहारों को लेकर बिजली विभाग का बड़ा निर्देश, पूजा पंडालों के लिए जारी हुआ SOP

News Saga Desk

रांची। दशहरा, दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने पूजा पंडालों में विद्युतीकरण कार्य करने वाले आयोजकों के लिए सुरक्षा और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

निर्देश दिया गया है कि भारतीय विद्युत नियमावली के अनुसार अस्थायी विद्युतीकरण कार्य करें। प्रत्येक पंडाल में कम से कम दो अर्थपिट बनाएं। सभी विद्युत उपकरणों और धातु स्ट्रक्चरों को अर्थिंग करें। विद्युत नियंत्रण कक्ष ऐसी जगह बनाएं, जहां श्रद्धालुओं की भीड़ न हो और विद्युतकर्मी आसानी से पहुंच सकें। कक्ष का बोर्ड स्पष्ट प्रदर्शित करें।

जेनरेटर का अधिष्ठापन नियमों के अनुरूप करें। उचित क्षमता के मेन स्वीच और चेंज ओवर स्वीच का उपयोग अनिवार्य है। लोड के अनुसार तारों का साइज चुनें और अंडरसाइज तारों का उपयोग न करें। ट्रांसफार्मर और एबी स्वीच के साथ छेड़छाड़ न करें। पिन प्लग और साकेट का उपयोग करें। स्वीच बोर्ड और तारों को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। पंडाल और गेट को ओवरहेड लाइनों से सुरक्षित दूरी पर रखें।

नियंत्रण कक्ष में रबर मैट, अग्निशामक यंत्र, सूखी बालू की बाल्टी, विद्युत शाक उपचार चार्ट, प्राथमिक उपचार बाक्स, खतरे की तख्ती और रबर हैंड ग्लव्स रखें। कटे-छंटे तारों का उपयोग न करें। आवश्यक होने पर जोड़ों को इंसुलेटिंग टेप से लपेटें। कट-आउट फ्यूज में सही साइज का फ्यूज तार लगाएं।

पंडाल में बनाएं अलग-अलग प्रवेश और निकास द्वार 

पंडाल में अलग-अलग प्रवेश और निकास द्वार बनाएं। केवल आईएसआई मार्क वाले विद्युत उपकरण और सामग्री का उपयोग करें। विद्युतीकरण का कार्य लाइसेंसी ठेकेदार से करवाएं। विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से विद्युतभार स्वीकृति के बाद ही विद्युतीकरण और सजावट का कार्य करें। निगम ने आयोजकों से अपील की है कि इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें ताकि त्योहारों के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित हो और किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।


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