1 अप्रैल 2026 से लागू होगा नया इनकम टैक्स कानून, टैक्स सिस्टम होगा और आसान

News Saga Desk

देश में 64 साल पुराने इनकम टैक्स कानून की जगह अब नया इनकम टैक्स कानून लागू होने जा रहा है। केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2026 से न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 को देशभर में लागू करेगी। सरकार का दावा है कि इस नए कानून का मकसद टैक्स व्यवस्था को सरल, स्पष्ट और आम लोगों के लिए समझने योग्य बनाना है, ताकि टैक्स भरते समय होने वाली परेशानियां और भ्रम खत्म हो सकें।

नए टैक्स कानून से नौकरीपेशा और मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलने वाली है। सरकार ने साफ किया है कि यदि किसी व्यक्ति की सालाना आय ₹12 लाख तक है, तो उसे कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। पहले से दी गई इस राहत को 2026 में भी जारी रखा जाएगा। नए सिस्टम में टैक्स स्लैब सीधे और सरल होंगे, जिससे छूट और कटौती के जटिल नियमों से छुटकारा मिलेगा।

इस कानून का सबसे बड़ा बदलाव टैक्स से जुड़े शब्दों में किया गया है। अब ‘असेसमेंट ईयर’ और ‘प्रीवियस ईयर’ जैसे जटिल शब्दों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। उनकी जगह सिर्फ एक ही शब्द-‘टैक्स ईयर’-का इस्तेमाल होगा। इससे टैक्स फाइल करते समय होने वाली कन्फ्यूजन काफी हद तक कम होगी और आम आदमी के लिए टैक्स सिस्टम को समझना आसान हो जाएगा।

नए टैक्स ढांचे के तहत ज्यादा कमाने वालों पर टैक्स धीरे-धीरे बढ़ेगा। ₹24 लाख से अधिक सालाना आय पर 30 प्रतिशत टैक्स का प्रावधान रहेगा, जबकि मध्यम आय वर्ग को संतुलित राहत दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य टैक्स वसूली को दबाव की बजाय स्वैच्छिक और सरल बनाना है।

इसके साथ ही सरकार कुछ खास उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने की तैयारी में है। सिगरेट और पान मसाला पर अब GST के अलावा अतिरिक्त टैक्स लगाया जाएगा। सरकार का मानना है कि ये उत्पाद स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हैं, इसलिए इन पर ज्यादा टैक्स लगाकर इनके इस्तेमाल को हतोत्साहित किया जाएगा और राजस्व भी बढ़ाया जाएगा।

वहीं GST व्यवस्था में 2026 में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा। 2025 में तय किए गए टैक्स स्लैब ही अगले साल भी लागू रहेंगे। ज्यादातर सामान और सेवाएं 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत GST के दायरे में रहेंगी, जबकि लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर अधिक टैक्स जारी रहेगा। सरकार चाहती है कि GST सिस्टम अब स्थिर रहे, ताकि कारोबारियों और आम लोगों को किसी तरह की असमंजस की स्थिति न बने।

इनकम टैक्स और GST में सुधार के बाद सरकार का अगला फोकस कस्टम ड्यूटी पर होगा। आयात-निर्यात को आसान बनाने के लिए कस्टम टैक्स स्लैब को और सरल किया जाएगा। साथ ही कस्टम्स प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने की योजना है, जिससे बंदरगाहों पर सामान अटकने की समस्या कम होगी और कारोबारियों को तेज, पारदर्शी सेवाएं मिल सकेंगी।

कुल मिलाकर नया इनकम टैक्स कानून 2026 से टैक्स सिस्टम को सरल, पारदर्शी और आम नागरिकों के अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

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