झारखंड में लोकायुक्त नियुक्ति का रास्ता साफ, छह सप्ताह में होगा चयन

News Saga Desk

रांची: झारखंड में लोकायुक्त सहित विभिन्न ट्रिब्यूनलों में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इस मामले में सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने हाईकोर्ट को बताया कि नियुक्ति प्रक्रिया जारी है और छह सप्ताह के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति कर ली जाएगी। सरकार का पक्ष सुनने के बाद खंडपीठ ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 17 मार्च की तिथि निर्धारित की है। मामले की जानकारी अधिवक्ता धीरज कुमार ने दी।

2021 से रिक्त है लोकायुक्त का पद

दरअसल, राज्य में लोकायुक्त का पद वर्ष 2021 से खाली पड़ा है। इसके अलावा कई ट्रिब्यूनलों में अध्यक्ष और सदस्यों के पद भी लंबे समय से रिक्त हैं। इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई। कोर्ट ने नियुक्ति में देरी को लेकर सरकार से जवाब मांगा, जिस पर महाधिवक्ता ने बताया कि प्रक्रिया चल रही है और इसे छह सप्ताह में पूरा कर लिया जाएगा।

रिक्त पदों से लंबित हो रहे मामले

पिछली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता वी.पी. सिंह ने कोर्ट को बताया था कि लोकायुक्त, सूचना आयुक्त और मानवाधिकार आयोग जैसे महत्वपूर्ण पद वर्षों से खाली हैं। सरकार की ओर से लगातार विलंब किए जाने के कारण इन संस्थाओं से जुड़े मामलों का निपटारा प्रभावित हो रहा है।

सूचना आयोग को भी जल्द किया जाएगा कार्यशील

इससे पहले 29 जनवरी को जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस ए.के. राय की खंडपीठ में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के रिक्त पदों से संबंधित मामले की सुनवाई हुई थी। इस पर महाधिवक्ता ने कोर्ट को आश्वस्त किया था कि चार सप्ताह के भीतर सूचना आयोग को कार्यशील कर दिया जाएगा। अदालत ने राज्य सरकार को इसके लिए चार सप्ताह का समय दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को निर्धारित है।

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