News Saga Desk
नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नीट पेपर लीक की आरोपित मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। स्पेशल जज अजय गुप्ता ने मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया। मंगलवार काे ही कोर्ट ने इस मामले के एक और आरोपित यश यादव की जमानत याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया है। यश यादव की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 12 जून को होगी।
कोर्ट ने मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका पर 5 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान वाघमारे के वकील ने कहा था कि वो एडुकेशन कंसल्टेंट का काम करती थी और वो छात्रों को अच्छे शिक्षकों के पास रेफर करती थी और बदले में उसे इसके लिए कमीशन मिलता था। उन्होंने कहा था कि आरोपित के घर से कुछ भी आपत्तिजनक साक्ष्य या कैश बरामद नहीं किया गया है। वाघमारे के वकील ने कहा था कि उसे चक्कर आने की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
वाघमारे की जमानत याचिका का सीबीआई ने विरोध करते हुए कहा था कि उसने नीट पेपर लीक की साजिश में एक अहम भूमिका निभाई है। वो दूसरे आरोपित पीवी कुलकर्णी के साथ साजिश में शामिल थी। कुलकर्णी केमिस्ट्री का टीचर है और उसने वाघमारे के जरिये लीक किए गए प्रश्न पत्र बांटे। सीबीआई ने कहा था कि वाघमारे ने पुणे के आरोपित धनंजय लोखंडे के जरिये प्रश्न पत्र बांटा थे। सीबीआई ने कहा था कि कई छात्रों ने बयान दिए थे कि उन्होंने प्रश्न पत्र के लिए पैसे दिए थे। आरोपी के बैंक स्टेटमेंट और लेनदेन के रिकॉर्ड हैं।
इस मामले में अब तक 13 आरोपित गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 3 मई को हुई नीट की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया। केंद्र सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। अब ये परीक्षा 21 जून को होगी।
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