News Saga Desk
मुंबई। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के मामले में मुंबई पुलिस ने हितेश मेहता नामक शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हितेश मेहता न्यू इंडिया कोआपरेटिव बैंक का जनरल मैनेजर और अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड रह चुका है। आरोप है कि हितेश मेहता ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर बैंक के प्रभादेवी और गोरेगांव ब्रांच से 122 करोड़ रुपए गबन किया है। केस को मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को ट्रांसफर कर दिया गया है। आरोपी के खिलाफ धारा 316(5) 61(2) कोड़ 2023 के तहत केस दर्ज किया है। इससे पहले शुक्रवार को RBI ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड को 12 महीने के लिए हटा दिया है।
नियमों का पालन न करने के चलते डिपॉजिट और विड्रॉल पर रोक
RBI ने गुरुवार (13 जनवरी) को नियमों का पालन न करने के चलते बैंक में डिपॉजिट और विड्रॉल पर रोक लगा दी थी। अब बैंक नया लोन भी जारी नहीं कर सकेगा। अकाउंट होल्डर्स इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि उनका पैसा कब मिलेगा।
मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए आरबीआई का एक्शन
रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए निर्देश दिया गया है कि वह जमाकर्ता के बचत बैंक या चालू खातों या किसी अन्य खाते से किसी भी राशि की निकासी की अनुमति न दे। हालांकि, वेतन, किराया और बिजली के बिल जैसी कुछ आवश्यक चीजों पर खर्च करने की इजाजत है।
छह महीने के लिए प्रभावी रहेगा आरबीआई का बैन
आरबीआई बैंक की स्थिति की निगरानी करना जारी रखेगा और जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन निर्देशों को मॉडिफाई करेगा। ये प्रतिबंध 13 फरवरी, 2025 से छह महीने के लिए प्रभावी रहेंगे।
5 लाख रुपए तक का क्लेम ले सकेंगे डिपॉजिटर्स
RBI ने बताया कि एलिजिबल डिपॉजिटर्स डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन से 5 लाख रुपए तक डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट पाने के हकदार होंगे। मार्च 2024 के अंत में सहकारी बैंक के पास 2436 करोड़ रुपए जमा थे
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