News Saga Desk
रांची। बीजेपी के खिलाफ दिए गए बयान पर चाईबासा की MP-MLA कोर्ट से कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। जहां अदालत ने 26 जून को कोर्ट में हाजिर होने को कहा था। इस गैर जमानती वारंट को रद्द करने के आग्रह के साथ राहुल गांधी अपने वकील के माध्यम से अर्जी लगाई थी।
अंडरटेकिंग दें कि तय तिथि को होंगे शामिल
आज इस अर्जी पर अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि जब स्पेशल कोर्ट ने वारंट जारी किया था तो वे कोर्ट में हाजिर क्यों नहीं हुए। राहुल गांधी की ओर से उनके अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि वे 26 जून को व्यस्त हैं, इसलिए 6 अगस्त को सशरीर उपस्थित हो सकते हैं। इस पर कोर्ट ने उनके अधिवक्ता से अंडरटेकिंग मांगी है कि राहुल गांधी तय तिथि को अदालत में पेश होंगे।

चाईबासा की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी की है।
भाजपा के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी
कोर्ट ने राहुल गांधी को 26 जून को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है। राहुल गांधी की ओर से पेशी में छूट देने के लिए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता के वकील केशव प्रसाद ने बताया कि मामला 28 मार्च 2018 का है।
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन नई दिल्ली में हुई थी। इसमें सांसद राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि भाजपा में कोई भी हत्यारा अध्यक्ष बन सकता है। चोरों का गिरोह है। इस बयान के खिलाफ चाईबासा कोर्ट में केस दर्ज किया गया था।
जमानती वारंट पर भी नहीं हुए पेश, पहुंचे थे हाईकोर्ट
इस मामले में लंबे समय से सुनवाई चल रही है। 20 फरवरी 2020 को झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश पर चाईबासा एमपी-एमएलए कोर्ट से इस केस को रांची के एमपी-एसएलए स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। एमपी-एसएलए स्पेशल कोर्ट ने इसी साल राहुल गांधी को समन भेजा, लेकिन वे कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। फिर उन्हें स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट से जमानती वारंट जारी किया गया। इसमें भी वह अदालत में पेश नहीं हुए, इसके बदले उनके वकील ने झारखंड हाईकोर्ट में वारंट रोकने के लिए अर्जी दायर की, जिसे कोर्ट ने डिस्पोजल कर दिया।
No Comment! Be the first one.