News Saga Desk
रांची। झारखंड सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया है। अब राजधानी रांची में अगर कोई व्यक्ति सड़क किनारे, शराब दुकान के पास, पार्क में या किसी अन्य खुले सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करता पाया गया, तो उसे भारी जुर्माना देना होगा। राज्य कैबिनेट के इस फैसले को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है। रांची पुलिस और उत्पाद विभाग ने इस नियम के लागू होने के बाद संयुक्त अभियान शुरू कर दिया है। सदर थाना क्षेत्र में अब तक 25 से अधिक लोगों को सार्वजनिक जगहों पर शराब पीते पकड़ा गया है। पुलिस ने इनसे कुल मिलाकर एक लाख रुपए तक जुर्माना वसूला है। थानेदार कुलदीप कुमार ने बताया कि अब किसी को भी सार्वजनिक स्थल पर शराब पीते देख पुलिस सीधे कार्रवाई करेगी।
सरकार ने जुर्माने को लेकर स्पष्ट नियम बनाए हैं
पहली बार पकड़े जाने पर जुर्माना- ₹5,000
दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माना- ₹20,000
लगातार उल्लंघन पर जुर्माना- ₹1,00,000 तक
इसके अलावा पुलिस को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह शराब पीने के दौरान इस्तेमाल किए गए वाहन को जब्त कर सकती है। पकड़े गए लोगों से पुलिस एक लिखित आवेदन भी ले रही है, जिसमें वे यह वादा करते हैं कि वे दोबारा सार्वजनिक स्थल पर शराब नहीं पिएंगे। अगर फिर से पकड़े जाते हैं, तो उन्हें ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा। पुलिस का कहना है कि नियम सभी के लिए बराबर है और इसे सख्ती से लागू किया जाएगा ताकि सार्वजनिक स्थानों पर शांति और व्यवस्था बनी रहे।
No Comment! Be the first one.