राजधानी रांची में क्रिकेट स्टार महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड आवास बोर्ड की ओर से नोटिस जारी किया गया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह उनका पक्ष रखने का अंतिम अवसर है। निर्धारित समय सीमा में जवाब नहीं देने की स्थिति में वर्ष 2006 में आवंटित हरमू हाउसिंग कॉलोनी स्थित भूखंड को रद्द करने की सिफारिश की जा सकती है।
2006 में मिला था आवासीय भूखंड
धोनी को वर्ष 2006 में तत्कालीन अर्जुन मुंडा सरकार के कार्यकाल में हरमू हाउसिंग कॉलोनी में एक आवासीय प्लॉट आवंटित किया गया था। यह भूखंड अब भी उनके नाम पर दर्ज है।
हाल ही में उसी परिसर में न्यूबर्ग सुप्राटेक नामक एक लैब संचालित होने की जानकारी सामने आई है। आवास बोर्ड का कहना है कि संबंधित भूखंड केवल आवासीय उपयोग के लिए आवंटित किया गया था, जबकि व्यावसायिक गतिविधि शुरू होने से नियमों के उल्लंघन की आशंका है।
जवाब नहीं मिलने पर रद्दीकरण की सिफारिश संभव
आवास बोर्ड द्वारा भेजे गए नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धोनी निर्धारित अवधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। ऐसा नहीं करने पर भूखंड के आवंटन को निरस्त करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है।
मामले को लेकर शहर में चर्चा तेज है और अब सभी की नजर धोनी की प्रतिक्रिया पर टिकी है।
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