News Saga Desk
जमशेदपुर। जमशेदपुर के एमजीएम थानांतर्गत धरमबांधा नाले में दोनों पैर रस्सी से बंधी युवती की लाश मिलने के मामले में पुलिस ने प्राथमिक अभियुक्त 20 वर्षीय जयराम मुर्मू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी बालीगुमा के खिखड़ीगुट्टू का रहने वाला है और मृतका का पति है। आरोपी ने सोनिया उर्फ चिंगड़ी सरदार की हत्या शक के बिनाह पर की थी। बेरहमी से की गयी इस हत्या से पहले जयराम ने सोनिया को अपने घर से लाकर पहले रोटी खिलायी थी। फिर जयराम ने सोनिया को भरोसे में लेने के लिए उसे अपने सीने से लगाया। इसके बाद पहले ब्लेड से गला रेतकर उसे बुरी तरह जख्मी किया। फिर धारदार दावली से गला काट उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार, रस्सी, साइकिल, मोबाइल और खून से सना कपड़ा भी बरामद किया है।
दरअसल, मृतका सोनिया के पति जयराम को कुछ दिनों से शक था कि उसकी पत्नी किसी गैर लड़के से फोन पर बात करती है, जो उसे नागवार गुजरा। इसी शक के आधार पर विगत रविवार की रात 10 बजे जयराम ने सोनिया का पीछा किया और उलीडीह बुधुवा चौक के पास दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ। फिर जयराम सोनिया को बहला-फुसलाकर उसकी 2 सहेली के साथ खिखड़ीगुट्टू स्थित अर्द्धनिर्मीत एक सूनसान मकान में ले आया। जहां सभी के सो जाने के बाद जयराम सोनिया को उठाकर घर के बाहर ले गया और उसने पूरी घटना को अंजाम दिया। फिर साक्ष्य छुपाने के लिए शव को रस्सी से बांध बोरा में भरकर उसे साईकिल से ले जाकर नाला में फेंक दिया।
मृतका सोनिया उर्फ चिंगड़ी सरदार उलीडीह के शंकोसाई रोड नंबर-5 की रहने वाली थी। जयराम मुर्मू और सोनिया के बीच पिछले 12 वर्षों से प्रेम संबंध था। बाद में उसने सोनिया से शादी कर ली थी। वहीं, कुछ दिनों से जयराम उसके चरित्र पर संदेह करने लगा था। जयराम ने पुलिस को दिये अपने बयान में बताया कि उसकी प्रेमिका से पत्नी बनी सोनिया कुछ दिनों से गैर लड़के से फोन पर बात किया करता थी। मामले में थाना प्रभारी सचिन कुमार दास के अनुसार, 14 जुलाई की सुबह एमजीएम थाना क्षेत्र के धरमबांधा पुलिया के पास नाला में एक युवती का शव मिला था। 13 जुलाई की रात जयराम ने सुनियोजित तरीके से सोनिया को एक सुनसान मकान में ले जाकर ब्लेड व धारदार हथियार (दावली) से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। फिर शव को बोरे में भरकर साइकिल से नाले में फेंक दिया। मृतका की बहन के बयान पर बीएनएस की धारा 103 (1), 238 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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