NEWS SAGA DESK
रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को 11वीं से 13वीं संयुक्त JPSC परीक्षा में सफल होने के बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर किए गए आठ उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि इन उम्मीदवारों की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से की जाए, उनकी जॉइनिंग कराई जाए और उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए।
कौन हैं प्रभावित उम्मीदवार
याचिका दायर करने वाले उम्मीदवारों में जितेंद्र रजक, सूरज कुमार यादव, नीरज कुमार, आशुतोष कुमार, सुदिति सुमन, रूपाली रोशन, सूरज कुमार और रूपेंद्र प्रसाद शामिल हैं।
हाईकोर्ट ने क्या कहा
अभ्यर्थियों के वकील अमृतांश वत्स ने अदालत में दलील दी कि JPSC ने कुल 10 उम्मीदवारों को चयन सूची से बाहर किया था, यह कहते हुए कि हाईकोर्ट के एक अन्य मामले में नौ सीटों को रिज़र्व किया गया है। वकील ने बताया कि यह निर्णय अनुचित है, क्योंकि इन आठ उम्मीदवारों ने मेरिट लिस्ट में उच्च स्थान प्राप्त किया था।
कोर्ट ने दलीलों को सुनने के बाद राज्य सरकार को निर्देश दिया कि कम अंक वाले अभ्यर्थियों को रोकने के बजाय मेरिट में ऊपर रहने वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए।
यह आदेश JPSC उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, जो लंबे समय से नियुक्ति प्रक्रिया में रोके जाने से परेशान थे।
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