News Saga Desk
रांची। साल 2024 में हुई जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से जुड़े पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड शशि भूषण दीक्षित को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। आज सोमवार 30 जून को हाईकोर्ट में शशि भूषण की जमानत याचिका पर सुनवाई हुए। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। राज्य सरकार के विशेष लोक अभियोजक ने सुनवाई के दौरान जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया। बता दें कि 28 मार्च को को पेपर लीक गिरोह के सरगना संदीप त्रिपाठी उर्फ शशिभूषण दीक्षित को गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया था। जेएसएससी सीजीएल के कुछ कैंडिडेट्स के नाम की सूची, पैसा लेने से संबंधित डिजिटल साक्ष्य के अलावा गिरोह के अन्य सदस्यों से संपर्क होने से संबंधित साक्ष्य उसके पास से बरामद हुए थे।
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