News Saga Desk
सरकार ने PAN Card को Aadhaar Card से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है. अगर कोई PAN धारक इस तय तिथि तक अपने PAN को आधार से लिंक नहीं करता, तो 1 जनवरी 2026 से उसका PAN कार्ड निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा. ऐसे में न तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे और न ही रिफंड प्राप्त कर सकेंगे.
इतना ही नहीं, SIP, बैंकिंग, निवेश जैसे वित्तीय लेनदेन में भी दिक्कत आने लगेगी. इसलिए जरूरी है कि समय रहते अपने PAN को आधार से लिंक करवा लें. अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं—आप घर बैठे ऑनलाइन इसे लिंक कर सकते हैं.
ऑनलाइन PAN–Aadhaar लिंक कैसे करें?
लिंकिंग प्रोसेस पूरा करने के लिए आपके पास PAN Card, Aadhaar Card और आधार से जुड़ा सक्रिय मोबाइल नंबर होना जरूरी है. इसके बाद नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:
- सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं:
incometax.gov.in - होमपेज पर दिखाई देने वाले ‘Link Aadhaar’ ऑप्शन पर क्लिक करें.
- अब अपना PAN, Aadhaar नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें.
- मोबाइल पर आने वाला OTP दर्ज कर वेरिफाई करें.
- वेरिफिकेशन पूरा होते ही PAN और आधार लिंक हो जाएगा.
अगर PAN पहले से Inactive दिख रहा हो?
यदि आपका PAN पहले से निष्क्रिय दिखा रहा है, तो इसे पुनः सक्रिय करने के लिए आपको ₹1000 शुल्क देना होगा. भुगतान के बाद आप ‘Quick Links’ → ‘Link Aadhaar Status’ में जाकर स्टेटस चेक कर सकते हैं.
लिंक करने से पहले क्या जांचें?
PAN और आधार में दर्ज जानकारी समान होनी चाहिए, जैसे:
नाम
जन्मतिथि
पता
मोबाइल नंबर
यदि इनमें कोई अंतर है, तो पहले विवरण सुधारना होगा.
PAN–Aadhaar लिंक क्यों जरूरी है?
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अनुसार टैक्स पारदर्शिता, धोखाधड़ी रोकने और बिना पैन के वित्तीय लेनदेन की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए PAN–Aadhaar लिंकिंग आवश्यक है.
जो यूजर्स 1 अक्टूबर 2025 या उससे पहले PAN प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें यह प्रोसेस जरूर पूरा करना है. साथ ही Aadhaar Enrollment ID के साथ पैन बनवाने वालों को भी दोबारा लिंकिंग करनी होगी.
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