सांसद निशिकांत दुबे को राहत, झारखंड हाईकोर्ट ने पीड़क कार्रवाई पर लगाई रोक, राज्य सरकार पर जुर्माना

News Saga Desk

रांची। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र से जुड़े मामले में झारखंड उच्च न्यायालय से अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक जारी रखते हुए राज्य सरकार पर 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने दूसरी बार जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिस पर नाराजगी जताते हुए अदालत ने दंड लगाया।
निशिकांत दुबे ने मोहनपुर थाना कांड संख्या 281/2024 के तहत दर्ज प्राथमिकी और उनके खिलाफ दायर चार्जशीट को रद्द करने की मांग की है।

इस मामले में आरोप है कि बाजार में बैल की खरीद-बिक्री करने वाले एक व्यक्ति को दुबे ने बांग्लादेशी घुसपैठिया बताते हुए मारपीट की और उसका बैल खदेड़ दिया। बाद में उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर दिया गया था।

दुबे का कहना है कि उस क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा पशु तस्करी के संदेह में उन्होंने यह कदम उठाया था। अदालत इस मामले में आगे की सुनवाई निर्धारित समय पर करेगी।

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