News Saga Desk
रांची। छोटे-छोटे कार्यों के लिए सरकारी कार्यालयों का चक्कर लगाने की झंझट से आम लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए राज्य सरकार ने क्षेत्रीय पदाधिकारियों के लिए सिटीजन चार्टर जारी किया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा 11 दिसंबर को जारी इस चार्टर में आम लोगों को निर्धारित अवधि में आवश्यक प्रमाण पत्र और जानकारी देनी होगी। इसमें 15 दिनों के भीतर जाति प्रमाण पत्र व 30 दिनों के अंदर आवासीय प्रमाण पत्र जारी करना आवश्यक किया गया है। विभाग ने क्षेत्रीय पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि आम लोगों की शिकायतों का निष्पादन प्रत्येक महीने सुनिश्चित हो। निर्धारित अवधि में प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर अपील कर सकेंगे
उपायुक्त 15 दिनों के अंदर जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे
अगर ऐसा नहीं हो सका तो कोई भी व्यक्ति प्रमंडलीय आयुक्त के यहां अपील कर सकेगा। फिर भी जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर संबंधित व्यक्ति विभाग के प्रधान सचिव के यहां अपील कर सकेगा। अनुमंडल स्तर पर जारी होनेवाले जाति प्रमाण पत्र के लिए एसडीओ को प्राधिकृत किया गया है। अगर 30 दिनों में जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ तो संबंधित व्यक्ति उपायुक्त के यहां अपील कर सकता है। वहां भी न्याय नहीं मिला तो प्रमंडलीय आयुक्त के यहां अपील की जा सकेगी।
आयुक्त से कर सकेंगे अपील
एसडीओ 30 दिनों के भीतर स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करेंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो वह फिर डीसी के पास अपील करेंगे। डीसी 15 दिनों के भीतर सुनवाई कर स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करेंगे। ऐसा नहीं होने पर फिर संबंधित व्यक्ति प्रमंडलीय आयुक्त के पास अपील कर सकेंगे।
डीसी के पास होगी अपील
जाति प्रमाण पत्र के लिए बीडीओ या सीओ के पास आवेदन करना होगा। वहां से 15 दिनों में जाति प्रमाण पत्र जारी करना होगा। ऐसा नहीं होने पर यहां भी वह व्यक्ति एसडीओ के यहां अपील करेगा। एसडीओ के स्तर पर भी जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर वह डीसी के पास अपील कर सकेगा।
No Comment! Be the first one.