News Saga Desk
रांची। झारखंड हाईकोर्ट में आज गुरुवार को 11 वीं से 13 वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा की सुनवाई हुई। जस्टिस दीपक रौशन के कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता राजेश प्रसाद के अधिवक्ता ने रिजल्ट पर रोक लगाने की मांग की जिसे जस्टिस ने खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जब पूरे मामले की जानकारी याचिकाकर्ता को पहले से ही थी तो इतनी देर से कोर्ट क्यों आए। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि JPSC ने जब अखबारों के जरिए भी ये जानकारी साझा कर दी थी कि डिजिटली कॉपियों का मूल्यांकन होना है तभी ही इसकी शिकायत की जा सकती थी। मामला कोर्ट से खारिज हो जाने के बाद याचिकाकर्ता राजेश प्रसाद ने कहा कि वह इस मामले को लेकर डबल बेंच में जाएंगे।
आपको बता दें कि JPSC सिविल सेवा परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। उसी मामले की आज सुनवाई थी। याचिका करने वाले अभ्यर्थियों का दावा है कि JPSC परीक्षा की कॉपी जांच में भी गड़बड़ी हुई है। साथ ही कॉपी जाँचने के दौरान अभ्यर्थियों को फोन कॉल भी किया गया था। उस मामले की जांच भी अब तक पूरी नहीं हुई है।
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