News Saga Desk
अभिनेता और तमिलगा वेट्री कजगम (TVK) के अध्यक्ष विजय सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के समक्ष पेश होंगे। यह पेशी तमिलनाडु के करूर जिले में पिछले साल सितंबर में TVK के एक कैंपेन कार्यक्रम के दौरान हुई भगदड़ की जांच के सिलसिले में हो रही है, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई थी।
जानकारी के मुताबिक, TVK अध्यक्ष विजय चेन्नई एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने के बाद CBI मुख्यालय जाकर जांच में सहयोग करेंगे। CBI ने उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 179 के तहत नोटिस जारी कर पेश होने के निर्देश दिए थे। यह नोटिस इस महीने की शुरुआत में भेजा गया था, जिसमें 6 जनवरी को एजेंसी के सामने उपस्थित होने को कहा गया था।
यह मामला 27 सितंबर 2025 को करूर में TVK के एक बड़े राजनीतिक कैंपेन कार्यक्रम के दौरान हुई भगदड़ से जुड़ा है। बताया गया है कि विजय चार्टर्ड फ्लाइट से चेन्नई से दिल्ली पहुंचे हैं और आज CBI अधिकारियों के सामने अपना बयान दर्ज कराएंगे।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने करूर भगदड़ मामले की जांच CBI को सौंप दी थी। जांच के तहत एजेंसी अब तक TVK के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों से नई दिल्ली में पूछताछ कर चुकी है। पार्टी नेताओं की ओर से CBI को घटना से जुड़े वीडियो फुटेज भी सौंपे गए हैं, साथ ही तमिलनाडु सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं।
CBI ने घटना के दौरान विजय द्वारा इस्तेमाल किए गए कैंपेन वाहन की भी जांच की है और वाहन चालक से पूछताछ की जा चुकी है। यह भगदड़ एक बड़ी राजनीतिक सभा के दौरान हुई थी, जिसमें कई लोग घायल भी हुए थे। घटना के बाद राज्य में व्यापक आक्रोश देखने को मिला और न्यायिक व कानूनी जांच की मांग तेज हो गई थी।
वहीं दिसंबर की शुरुआत में तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल कर CBI जांच के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। राज्य सरकार का तर्क था कि अभिनेता और राजनेता विजय न तो जांच एजेंसी चुन सकते हैं और न ही निगरानी समिति, खासकर तब जब वे और उनकी पार्टी इस मामले में आरोपी हैं।
इसके जवाब में TVK ने कहा कि राज्य सरकार के हलफनामे में कई अहम तथ्यों का अभाव है और CBI जांच या सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित निगरानी समिति के अधिकार क्षेत्र को हटाने का कोई ठोस आधार नहीं दिया गया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार के कई दावे भ्रामक हैं, जो चल रही जांच में बाधा डाल सकते हैं।

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