News Saga Desk
रांची। रांची के बहुचर्चित भूमि घोटाला मामले में आरोपी और पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बागची की खंडपीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि छवि रंजन की जमानत याचिका पहले PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट, और उसके बाद झारखंड हाईकोर्ट द्वारा खारिज की जा चुकी है। हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ ने 6 अगस्त को उनकी याचिका को अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।
जिस मामले में छवि रंजन ने जमानत की मांग की है, वह रांची के बड़गाईं अंचल अंतर्गत बरियातू क्षेत्र में स्थित सेना की अधिग्रहित भूमि की अवैध खरीद-बिक्री से जुड़ा है। गौरतलब है कि इसी मामले में एक अन्य आरोपी अमित अग्रवाल को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। अब कोर्ट ने ईडी से विस्तृत जवाब मांगा है, और अगली सुनवाई में इस पर विचार किया जाएगा।
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