ओरमांझी में जीतराम मुंडा हत्याकांड: सातों आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी

News Saga Desk

राँची: ओरमांझी के चर्चित भाजपा नेता जीतराम मुंडा हत्याकांड में कोर्ट ने साढ़े तीन साल बाद फैसला सुनाया है। अपर न्याययुक्त आनंद प्रकाश की अदालत ने सभी सात आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

बरी किए गए आरोपियों में मनोज मुंडा, डब्लू यादव, कार्तिक मुंडा, रतन बेदिया, बलराम साहू, अमन सिंह और राजीव सिंह शामिल हैं। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में 9 गवाह पेश किए थे, लेकिन अदालत के सामने आरोप साबित नहीं कर पाए।

घटना 22 मार्च 2021 की है, जब ओरमांझी के आर्यन ढाबा में चाय पीने के दौरान जीतराम मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया था और मुख्य आरोपी मनोज मुंडा पर एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि उपलब्ध सबूत आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, इसी कारण सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया।

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