झारखंड में गुटखा और निकोटीन युक्त पान मसाला पर बैन, सरकार ने जारी किया आदेश

News Saga Desk

रांची : Jharkhand सरकार ने जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। राज्य में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा एवं पान मसाला के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के मुताबिक, यह प्रतिबंध उन सभी उत्पादों पर लागू होगा जिनमें किसी भी रूप में तंबाकू या निकोटीन पाया जाता है, चाहे वह किसी भी नाम से बाजार में बेचा जा रहा हो।

सरकार ने यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 30(2)(ए) तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियमन 2011 के तहत की है। जारी आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध अगले एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा।

नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध अवधि के दौरान यदि कोई व्यक्ति, दुकानदार या कारोबारी गुटखा या निकोटीन युक्त पान मसाला का निर्माण, बिक्री, भंडारण या वितरण करते पाया गया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि तंबाकू और निकोटीन युक्त उत्पादों के सेवन से कैंसर समेत कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। सरकार के इस फैसले को जनस्वास्थ्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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