रांची में अवैध बोरिंग पर नगर निगम सख्त, बिना अनुमति जल दोहन करने वालों पर होगी कार्रवाई

NEWS SAGA DESK

रांची :- शहर में तेजी से गिरते भू-गर्भ जल स्तर और अनियंत्रित अवैध जल दोहन को देखते हुए रांची नगर निगम ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। निगम ने बिना अनुमति बोरिंग कराने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत 6 इंच की बोरिंग पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी, जबकि 4 इंच की बोरिंग के लिए भी नगर निगम से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लेना अनिवार्य होगा।

शुक्रवार को अपर नगर आयुक्त संजय कुमार ने जलापूर्ति विभाग के अधिकारियों और बोरिंग मशीन संचालकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में शहर में बिना अनुमति कराई जा रही बोरिंग को लेकर चिंता व्यक्त की गई।

बैठक में बताया गया कि शहर में केवल 207 बोरिंग मशीनों के पास ही वैध लाइसेंस है, इसके बावजूद कई स्थानों पर नियमों की अनदेखी कर अवैध रूप से बोरिंग कराई जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि अनियंत्रित बोरिंग के कारण भू-जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, जो भविष्य में गंभीर जल संकट का कारण बन सकता है।

रात में अवैध बोरिंग करने वालों पर विशेष नजर

अपर नगर आयुक्त ने निगम की रात्रि निगरानी टीमों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि रात के समय चोरी-छिपे बोरिंग कराने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अवैध बोरिंग से संबंधित पोस्टर, बैनर और विज्ञापन लगाने वालों पर भी भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

नगर निगम का मानना है कि ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगाकर अवैध बोरिंग गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सकता है।

रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपनाने की अपील

बैठक में भू-जल स्तर में लगातार आ रही गिरावट पर चिंता व्यक्त करते हुए लोगों से पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करने की अपील की गई। अधिकारियों ने कहा कि वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) को बढ़ावा देकर भू-जल स्तर में सुधार किया जा सकता है।

अपर नगर आयुक्त संजय कुमार ने नागरिकों से जल संरक्षण को जनआंदोलन बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि पानी की बर्बादी रोकना समय की आवश्यकता है।

बैठक में सहायक नगर आयुक्त, नगर प्रबंधक, अभियंता तथा जलापूर्ति विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि आने वाले दिनों में अवैध बोरिंग के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

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