सिमडेगा मतदाता सूची पुनरीक्षण के तहत 22-23 अगस्त को विशेष कैंप लगे। फॉर्म-6 और फॉर्म-8 जमा हुए। 15 सितंबर तक दावा-आपत्ति का मौका है।
सिमडेगा मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जिले में मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया लगातार जारी है। 22 और 23 अगस्त 2026 को सिमडेगा जिले के 70-सिमडेगा और 71-कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर द्वितीय विशेष कैंप आयोजित किया गया। इन कैंपों में बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) और बीएलओ सुपरवाइजर मौजूद रहे। इस दौरान पात्र नागरिकों से मतदाता सूची में नाम जोड़ने, विवरण में सुधार और मतदान केंद्र से संबंधित आवश्यक प्रपत्र प्राप्त किए गए।

नए मतदाताओं के लिए फॉर्म-6 की सुविधा
विशेष कैंप का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ऐसे नागरिकों को मतदाता सूची से जोड़ना रहा, जो निर्धारित पात्रता पूरी कर चुके हैं। कैंप के दौरान वैसे नागरिकों से फॉर्म-6 लिया गया, जिनकी आयु 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है।
फॉर्म-6 के माध्यम से पहली बार मतदाता बनने वाले पात्र नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सिमडेगा मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान प्रशासन की ओर से नागरिकों को अपने मतदाता अधिकार के प्रति जागरूक करने और पात्र लोगों का नाम सूची में दर्ज कराने पर विशेष जोर दिया गया।
परिवार के सदस्यों को एक ही मतदान केंद्र से जोड़ने की पहल
कैंप में केवल नए मतदाताओं के नाम जोड़ने पर ही ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि पहले से मतदाता सूची में दर्ज नागरिकों की सुविधा को भी प्राथमिकता दी गई। परिवार के मतदाताओं को यथासंभव एक ही मतदान केंद्र से संबद्ध करने के उद्देश्य से फॉर्म-8 प्राप्त किए गए।
विभागीय निर्देशों के अनुसार, एक ही परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों पर होने की स्थिति में संबंधित प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें एक ही मतदान केंद्र से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इससे मतदान के समय परिवार के सदस्यों को अलग-अलग बूथों पर जाने की परेशानी कम हो सकती है।
15 सितंबर तक दावा और आपत्ति का अवसर
सिमडेगा मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत नागरिकों को मतदाता सूची में अपने नाम और अन्य विवरणों की जांच करने का अवसर दिया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दावा एवं आपत्ति दर्ज कराने की अवधि 5 अगस्त से 15 सितंबर 2026 तक है।
प्रशासन ने पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम, पता और अन्य जरूरी विवरण सावधानीपूर्वक जांच लें। यदि नाम सूची में दर्ज नहीं है, किसी विवरण में सुधार की आवश्यकता है या मतदाता का स्थानांतरण संबंधित बदलाव जरूरी है, तो निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
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