धनबाद: मतदाता सूची सुधार के लिए माड़ा कार्यालय में भीड़, 30 सितंबर तक बढ़ी समयसीमा

NEWS SAGA DESK

धनबाद के माड़ा कार्यालय में SIR के तहत मतदाता सूची में नाम व विवरण सुधारने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 तक बढ़ी।

झारखंड के धनबाद स्थित माड़ा (MADA) कार्यालय में मंगलवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) कार्यक्रम के तहत फॉर्म में प्रविष्टियों के सुधार को लेकर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग मतदाता पहचान पत्र में नाम, उपनाम (टाइटल) और पिता के नाम जैसी त्रुटियों को ठीक कराने के लिए कतारों में खड़े नजर आए। लंबी लाइनों और धीमी गति के कारण लोगों को घंटों अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा।

झारखंड के धनबाद स्थित माड़ा (MADA) कार्यालय

पेयजल की किल्लत से परेशान हुए लोग

उमस भरी गर्मी के बीच माड़ा कार्यालय परिसर में बुनियादी सुविधाओं, विशेषकर पीने के पानी की समुचित व्यवस्था न होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सबसे अधिक परेशानी छोटे बच्चों और महिलाओं को हुई जो सुबह 8 बजे से ही कतार में लगे थे।

स्थानीय निवासियों का आरोप था कि बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के स्तर पर फॉर्म भरते समय की गई छोटी-छोटी गलतियों के कारण उन्हें अब दोबारा सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।

सही दस्तावेज लाने वालों को मिली राहत

दूसरी ओर, माड़ा कार्यालय परिसर में मौजूद कुछ आवेदकों ने बताया कि जिन मतदाताओं के पास सभी आवश्यक और सही कागजात मौजूद हैं, उनकी सुधार प्रक्रिया में ज्यादा समय नहीं लग रहा है।

SIR प्रक्रिया के तहत विवरण में संशोधन या सत्यापन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं:

  • आवासीय प्रमाण पत्र
  • वर्ष 2003 की मतदाता सूची से संबंधित प्रमाण पत्र
  • जन्मतिथि से जुड़े वैध दस्तावेज

सांसद प्रतिनिधि ने दिया सहयोग का आश्वासन

धैया वार्ड 21 से माड़ा कार्यालय पहुंचे सांसद प्रतिनिधि सुरेश दास ने बताया कि परिसर में काम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग वृद्ध, बीमार या किसी कारणवश स्वयं कार्यालय आने में असमर्थ हैं, उनके लिए विशेष टीमें घर-घर जाकर फॉर्म भरने और सत्यापन में सहयोग प्रदान करेंगी।

दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ी

धनबाद जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत नए नाम जोड़ने, फर्जी या दोहरे नाम हटाने और मतदाता सूची की प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए दावा-आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे समय सीमा समाप्त होने से पहले अपने-अपने विवरणों की जांच कर आवश्यक सुधार करा लें।

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