झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC CGL नियुक्ति रद्द करने के सरकारी आदेश पर रोक लगा दी है। नवनियुक्त कर्मियों को राहत मिली और सोमवार से ड्यूटी पर लौटने की उम्मीद है।
झारखंड हाईकोर्ट के फैसले से JSSC CGL कर्मियों को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने राज्य सरकार की ओर से नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके बाद नवनियुक्त कर्मियों में राहत और खुशी का माहौल है। अब सभी की नजर कार्मिक विभाग की ओर से जारी होने वाली आधिकारिक अधिसूचना पर है। विभागीय आदेश जारी होने के बाद कर्मियों के सोमवार से दोबारा अपनी ड्यूटी पर लौटने की उम्मीद है।

नियुक्ति रद्द होने के बाद अचानक नौकरी पर संकट खड़ा होने से कई चयनित अभ्यर्थी मानसिक और आर्थिक परेशानी से गुजर रहे थे। हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद उन्हें फिलहाल बड़ी राहत मिली है।
नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक
JSSC CGL परीक्षा के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति रद्द करने का फैसला राज्य सरकार की ओर से लिया गया था। इसके बाद प्रभावित कर्मियों ने हाईकोर्ट का रुख किया। 21 अगस्त को दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने नियुक्ति रद्द करने संबंधी सरकारी आदेश पर रोक लगा दी।
अदालत के इस फैसले के बाद नवनियुक्त कर्मियों को अपनी नौकरी को लेकर तत्काल राहत मिली है। हालांकि, यह मामला अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और आगे की सुनवाई में अदालत के सामने सरकार तथा कर्मियों का पक्ष रखा जाएगा।
सोमवार से ड्यूटी पर लौटने की उम्मीद
हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब JSSC CGL कर्मियों की नजर कार्मिक विभाग की अधिसूचना पर है। विभाग की ओर से आदेश जारी होने के बाद चयनित कर्मियों के दोबारा योगदान देने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
कर्मियों का कहना है कि नियुक्ति रद्द होने के बाद उनके सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। अब अदालत से राहत मिलने के बाद उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही विभागीय स्तर पर भी आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी।
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कर्मियों ने फैसले का किया स्वागत
नवनियुक्त कर्मियों ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। संजीत नामक कर्मी ने कहा कि नियुक्ति रद्द होने के बाद सभी काफी चिंतित थे। उन्हें न्यायालय से राहत की उम्मीद थी और अदालत के आदेश के बाद भरोसा और मजबूत हुआ है।
ऋषिकेश ने भी कहा कि सरकारी आदेश के बाद नौकरी को लेकर चिंता बढ़ गई थी। अब हाईकोर्ट के फैसले से राहत मिली है और उम्मीद है कि जल्द सभी कर्मी अपनी ड्यूटी पर लौट सकेंगे।
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