2.82 लाख से ज्यादा मतदाता सूची से हटे, मुजफ्फरपुर में नाम जोड़वाने की आखिरी तारीख नज़दीक

News Saga Desk  

मुजफ्फरपुर। जिले के 11 विधानसभा क्षेत्रों से मृत, दोहरी प्रविष्टि, स्थानांतरित और मतगणना प्रपत्र नहीं भरने वाले 2 लाख 82 हजार 845 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। हालांकि, एक सितंबर तक जो वैध मतदाता हैं, वे अपना नाम जोड़ने के लिए दोबारा प्रपत्र 6 भर सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है।

जारी सूची में अपना नाम देखने के लिए मतदाताओं में होड़ मची है। सूची कहां जारी हुई है और इसे कैसे देखा जा सकता है, यह जानने के लिए टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल करें। इस संबंध में जानकारी ली जा रही है। चुनाव आयोग की वेबसाइट से लेकर सभी प्रखंड व पंचायत कार्यालयों के बाहर सूची प्रकाशित कर दी गई है।

हालांकि, शत-प्रतिशत जगहों पर सूची नहीं चिपकाई जा सकी है। एक से दो दिनों में इसे पूरा कर लिया जाएगा। सूची में नाम नहीं होने के बाद मतदाताओं के मन में सवाल उठने लगे कि वैध होने के बावजूद उनका नाम हटा दिया गया है। अब वे इसे कैसे जुड़वाएंगे। इस संबंध में जिला निर्वाचन कार्यालय ने बताया कि सभी प्रखंड कार्यालयों में कैंप लगाया गया है।

इसके अलावा बीएलओ से संपर्क कर प्रपत्र छह के माध्यम से नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए eci.net.gov.in पर लॉग इन कर आवेदन कर सकते हैं। नाम क्यों हटाया गया, इसका कारण भी वेबसाइट पर बताया गया है।

मध्य विद्यालय जूरन छपरा से 31 नाम हटाए गए 

मध्य विद्यालय भवन जूरन छपरा पूरब भाग बूथ से कुल 31 मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। नाम हटाए जाने का कारण मतदाताओं का स्थानांतरण बताया गया है। 31 मामलों में से अधिकांश स्थानांतरण के हैं। इसके बाद कुछ मृत मतदाता हैं, जबकि कुछ अनुपस्थित और पहले से पंजीकृत हैं। इसी तरह एमपी सिन्हा साइंस कॉलेज के दक्षिण भाग बूथ से 46 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं।

इसमें सबसे अधिक 24 मतदाता मृत पाए गए हैं। जबकि अन्य में स्थानांतरण और अनुपस्थित हैं। रात्रि पाठशाला से सबसे ज़्यादा अनुपस्थित मतदाताओं के नाम हटाए गए: रात्रि पाठशाला, ब्रह्मपुरा दैया भाग बूथ से 246 मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं।

इसमें सबसे ज़्यादा अनुपस्थित मतदाता शामिल हैं। इनकी संख्या सौ से ज़्यादा है। ये वो मतदाता हैं जिन्होंने मतगणना प्रपत्र नहीं भरा था। अब दावा आपत्ति के ज़रिए पासपोर्ट, आधार कार्ड, आवासीय, बैंक पासबुक, सरकारी पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज़ जमा करके नाम जुड़वाने के लिए 1 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है।


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