News Saga Desk
रांची: शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत रांची में कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिलाने की प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इस योजना के तहत निजी विद्यालयों की प्रारंभिक कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखी गई हैं, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिल सके।
पोर्टल के माध्यम से पूरी हुई आवेदन प्रक्रिया
इस वर्ष नामांकन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के जरिए संपन्न की गई। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आवेदन 16 फरवरी से शुरू हुए थे। प्रारंभिक अंतिम तिथि 15 मार्च निर्धारित की गई थी, जिसे अभिभावकों की मांग पर बढ़ाकर 22 मार्च कर दिया गया।
1499 आवेदन, 3908 स्कूल विकल्प
आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद जारी आंकड़ों के अनुसार, कुल 1499 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन अभ्यर्थियों ने मिलकर 3908 सीटों को अपनी प्राथमिकता के रूप में चुना है। जिले के 117 निजी स्कूलों में कुल 1161 सीटों पर नामांकन होना है।
उपायुक्त ने की प्रक्रिया की समीक्षा
आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 23 मार्च को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री ने संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में शिक्षा विभाग सहित अन्य अधिकारियों को पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
26 मार्च तक दस्तावेजों की जांच
अब प्रक्रिया के अगले चरण में आवेदनों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। उपायुक्त ने निर्देश दिया है कि आय, निवास और जाति प्रमाण पत्र सहित सभी आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन 26 मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाए। यह जांच एसडीओ, सीओ, बीडीओ, नगर निगम, सिविल सर्जन और रिम्स के प्रतिनिधियों द्वारा ऑनलाइन की जाएगी।
लॉटरी से होगा अंतिम चयन
दस्तावेजों की जांच के बाद चयन प्रक्रिया ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से पूरी की जाएगी। कंप्यूटराइज्ड रैंडम चयन के जरिए बच्चों को स्कूल आवंटित किए जाएंगे। लॉटरी की तिथि जल्द घोषित की जाएगी।
पारदर्शिता और अभिभावकों के लिए सुविधा
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया गया है, ताकि पात्र बच्चों को शिक्षा का लाभ मिल सके। अभिभावक अपने आवेदन की स्थिति पोर्टल पर देख सकते हैं। किसी भी समस्या या शिकायत के लिए वे जिला प्रशासन के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर 9430328080 पर संपर्क कर सकते हैं।
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