News Saga Desk
रांची : पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने टेंडर घोटाला के जरिए करोड़ों रुपये की मनी लाड्रिंग करने के आरोपित वीरेंद्र राम के भाई आलोक रंजन की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी है।
बीते 20 जनवरी को सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले इसी केस के अन्य आरोपितों को जमानत देने से कोर्ट इनकार कर चुका है। इसी मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, उनके ओएसडी संजीव लाल समेत अन्य आरोपित फिलहाल जेल में हैं।
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