झारखंड में भूमि सुधार कानून में बड़ा बदलाव जल्द, अवैध म्यूटेशन और दोहरी जमाबंदी रद्द कर सकेंगे LRDC

News Saga Desk

रांची। झारखंड में भूमि सुधार कानून से जुड़े प्रावधानों में जल्द ही बड़ा बदलाव किया जाएगा। इसके तहत अवैध म्यूटेशन  और दोहरी जमाबंदी को रद्द करने का अधिकार अब भूमि उपसमाहर्ता यानि एलआरडीसी को दिया जाएगा। वर्तमान में यह अधिकार केवल सिविल कोर्ट के पास है। इस संशोधन को लागू करने के लिए आगामी 1 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा। राजस्व, भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग ने इसका प्रारूप तैयार कर लिया है, जिसमें बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1973 के संबंधित प्रावधानों में बदलाव प्रस्तावित है। विधि विभाग ने भी इस प्रारूप को अपनी सहमति प्रदान कर दी है। वर्तमान व्यवस्था के तहत म्यूटेशन और जमाबंदी करने का अधिकार अंचल अधिकारियों के पास है, लेकिन इनको रद्द करने का अधिकार राज्य के किसी भी राजस्व न्यायालय जैसे एलआरडीसी, अपर समाहर्ता, DC या प्रमंडलीय आयुक्त को नहीं है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद, यदि म्यूटेशन या दोहरी जमाबंदी को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो संबंधित मामला पहले एलआरडीसी न्यायालय में दाखिल किया जाएगा। एलआरडीसी मामले की सुनवाई के बाद अवैध म्यूटेशन या जमाबंदी को रद्द करने का निर्णय ले सकेंगे।


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