NEWS SAGA DESK
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को रांची स्थित एमपी-एमएलए विशेष अदालत में पेश हुए, जहां अदालत ने उन्हें 7-7 हजार रुपये के दो बेल बॉन्ड भरने पर जमानत प्रदान की। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आगे की सुनवाइयों में मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी।
मुख्यमंत्री की यह पेशी झारखंड हाईकोर्ट के उस निर्देश के बाद हुई, जिसमें ईडी समन की अवहेलना से जुड़े मामले में उन्हें विशेष अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया गया था। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की पीठ ने उनकी मौजूदगी को अनिवार्य बताया था।
मुख्यमंत्री की ओर से हाईकोर्ट में यह जानकारी दी गई थी कि 12 दिसंबर को निचली अदालत में आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। उनकी दलील थी कि यदि यह प्रक्रिया शुरू होती है, तो हाईकोर्ट में लंबित उनकी याचिका का महत्व कम हो जाएगा। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री 12 दिसंबर को निचली अदालत में स्थगन याचिका दाखिल करते हैं, तो अगली सुनवाई की तारीख 18 दिसंबर के बाद तय की जाएगी।
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