कृषि विभाग के लिए वाहन किराये पर लेने की शर्तें तय, सिर्फ सफेद सिडान और SUV मान्य

News Saga Desk

रांची। झारखंड के कृषि विभाग ने विभागीय कार्यों के लिए किराये पर वाहनों की आपूर्ति को लेकर विस्तृत शर्तें तय की हैं। विभाग को केवल सफेद रंग की सिडान, कॉम्पैक्ट सिडान, एसयूवी, कॉम्पैक्ट एसयूवी और एमयूवी श्रेणी के वाहन ही स्वीकार्य होंगे। वाहन आपूर्ति करने वाले एजेंसियों या आपूर्तिकर्ताओं का पिछले तीन वित्तीय वर्षों में न्यूनतम 10 लाख रुपये का औसत वार्षिक कारोबार होना अनिवार्य रखा गया है।

विभाग की ओर से जारी शर्तों के अनुसार, वाहनों का भुगतान मासिक दर पर किया जाएगा, जिसमें प्रति माह 1500 किलोमीटर तक का उपयोग शामिल होगा। यदि किसी महीने पूरा माइलेज उपयोग नहीं हो पाता है, तो शेष किलोमीटर अगले महीने में समायोजित किए जा सकेंगे। माइलेज की गणना प्रत्येक वर्ष फरवरी या उपयोग की अंतिम अवधि में की जाएगी।

वाहनों का उपयोग प्रतिदिन औसतन 12 घंटे तक किया जाएगा और वे विभागीय कार्यालय एवं अधिकारियों के नियंत्रण में रहेंगे। बाह्य स्रोत से वाहन लेने की अवधि सेवा प्राप्ति की तिथि से तीन वर्षों के लिए निर्धारित की गई है।

वाहन में हर समय पर्याप्त ईंधन उपलब्ध रहना अनिवार्य होगा। ईंधन समाप्त होने के कारण यदि वाहन का परिचालन बाधित होता है, तो प्रति घंटे 100 रुपये की दर से भुगतान में कटौती की जाएगी। बार-बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर विभाग आपूर्ति अनुबंध को रद्द कर ईएमडी की राशि जब्त कर सकता है।

अन्य शर्तों में ड्राइवर का वैध व्यवसायिक लाइसेंस और आधार कार्ड जमा करना अनिवार्य है। वाहन की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी। वाहन तीन वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए और उसमें ईंधन, टायर, बैटरी, फर्स्ट एड बॉक्स तथा अग्निशमन यंत्र उपलब्ध होना चाहिए। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लगने वाला जुर्माना भी आपूर्तिकर्ता को ही देना होगा।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि वाहनों का उपयोग राज्य के भीतर और बाहर दोनों जगह किया जा सकेगा। वाहन आपूर्तिकर्ता को देय भुगतान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

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