News Saga Desk
रांची: ईडी कार्यालय की सुरक्षा अब CISF या BSF करेगी, राज्य सरकार और निजी पक्ष को जवाब दाखिल करने का निर्देश।
पेयजल विभाग के अनुबंध कर्मचारी संतोष कुमार से जुड़े मामले में रांची पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के बीच टकराव अब न्यायिक दायरे में पहुंच गया है। इस संबंध में ईडी द्वारा दाखिल क्रिमिनल रिट याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ में की गई।
सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने रांची पुलिस की जांच पर तत्काल रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने निर्देश दिया है कि ईडी कार्यालय की सुरक्षा अब केंद्रीय बलों द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। इसके तहत केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) या सीमा सुरक्षा बल (BSF) को ईडी कार्यालय की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
राज्य सरकार और निजी पक्ष को जवाब दाखिल करने का आदेश
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सात दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। वहीं, निजी रेस्पॉन्डेंट संतोष कुमार को दस दिनों के अंदर अपना पक्ष अदालत में रखने को कहा गया है। इसके अलावा अदालत ने केंद्रीय गृह सचिव और संतोष कुमार को इस मामले में पक्षकार बनाए जाने का भी आदेश दिया है।
ईडी ने सीबीआई जांच की मांग की
इस मामले में ईडी की ओर से केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग भी की गई है। ईडी का कहना है कि रांची पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई उसके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप के समान है।
ईडी कार्यालय में जांच को लेकर बढ़ा विवाद
उल्लेखनीय है कि यह पूरा मामला पेयजल विभाग के अनुबंध कर्मचारी संतोष कुमार से जुड़ी प्राथमिकी से संबंधित है। इसी क्रम में रांची पुलिस ने ईडी कार्यालय पहुंचकर जांच की थी, जिसे ईडी ने अपने कार्य में बाधा बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में अगली सुनवाई 9 फरवरी को निर्धारित की गई है। अदालत के इस फैसले के बाद राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसी के अधिकार क्षेत्र को लेकर बहस और तेज हो गई है।
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