News Saga Desk
रांची में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामले में फिलहाल पुलिस कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर सकेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि अगले आदेश तक जांच और किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर लगी रोक जारी रहेगी। न्यायमूर्ति एस.के. द्विवेदी की अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए पूर्व में दी गई अंतरिम राहत को बरकरार रखा। इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को निर्धारित की गई है।
एयरपोर्ट थाना कांड से जुड़ा है मामला
यह प्रकरण एयरपोर्ट थाना कांड संख्या 05/2026 से संबंधित है, जिसमें ईडी के कुछ अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद ईडी अधिकारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अनुरोध किया था कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने तक पुलिस उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे। कोर्ट ने पहले भी अंतरिम राहत दी थी, जिसे अब आगे बढ़ा दिया गया है।
दोनों पक्षों ने रखे अपने तर्क
सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा। वहीं ईडी की ओर से भारत के सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू के साथ अधिवक्ता ए.के. दास और सौरभ कुमार ने दलीलें पेश कीं। अगली सुनवाई में अदालत मुख्य रूप से यह तय करेगी कि ईडी की याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, जिसे कानूनी भाषा में ‘मेंटेनेबिलिटी’ कहा जाता है। यदि याचिका को मेंटेनेबल माना जाता है, तो इसके बाद मामले के गुण-दोष (मेरिट) पर सुनवाई होगी।
ईडी कार्यालय की सुरक्षा पर भी चिंता
मामले की पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने रांची स्थित ईडी कार्यालय की सुरक्षा को लेकर भी चिंता व्यक्त की थी। अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि कार्यालय की सुरक्षा के लिए CISF, BSF या अन्य अर्धसैनिक बलों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि किसी भी केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता।
17 फरवरी पर टिकी नजरें
अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी, जहां यह स्पष्ट हो सकेगा कि कानूनी प्रक्रिया आगे किस दिशा में बढ़ेगी। फिलहाल ईडी अधिकारियों को अंतरिम राहत मिली हुई है, जबकि मामले की सुनवाई जारी रहेगी।
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