5.3 किलो गांजा तस्करी मामले में दोषी को पांच वर्ष की सजा

NEWS SAGA DESK

रांची :- मादक पदार्थ तस्करी के एक मामले में दोषी पाए गए कुंदन कुमार को अदालत ने पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

अदालत ने 12 जून को कुंदन कुमार को दोषी करार दिया था। न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। दोषसिद्धि के बाद उसकी जमानत याचिका खारिज कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।

मामला 30 जुलाई 2022 का है। हटिया के पुलिस उपाधीक्षक को मादक पदार्थ तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर जगन्नाथपुर थाना पुलिस ने लटमा रोड पर वाहन जांच अभियान चलाया।

जांच के दौरान खूंटी की ओर से आ रहे एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर दोनों को पकड़ लिया। इनमें एक नाबालिग भी शामिल था।

तलाशी के दौरान उनके पास से 5.3 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपितों ने स्वीकार किया कि वे Odisha से गांजा लाकर नामकुम के तुंबागुटू स्थित एक दुकान में बेचने जा रहे थे। दोनों आरोपित मूल रूप से Bihar के Vaishali जिले के निवासी बताए गए हैं।

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