खुटकट्टी भूमि मामले में पूर्व CO पर एक माह में होगी कार्रवाई

NEWS SAGA DESK

खुटकट्टी भूमि की नियम विरुद्ध रसीद काटने के आरोपित सोनाहातु के पूर्व CO आलोक कुमार पर एक माह में कार्रवाई होगी। मंत्री दीपक बिरुवा ने विधानसभा में जानकारी दी।

रांची में खुटकट्टी भूमि की नियम विरुद्ध रसीद काटने के मामले में झारखंड सरकार ने कार्रवाई की समय-सीमा तय कर दी है। सोनाहातु के पूर्व अंचलाधिकारी (CO) आलोक कुमार के खिलाफ एक माह के भीतर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी सोमवार को झारखंड विधानसभा में भू-राजस्व मंत्री दीपक बिरुवा ने दी।

खुटकट्टी भूमि

मामला सोनाहातु अंचल की 748.46 एकड़ खुटकट्टी भूमि की रसीद कथित तौर पर नियमों के विरुद्ध काटे जाने से जुड़ा है। इस मामले को विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के विधायक अमित कुमार ने तारांकित प्रश्न के माध्यम से उठाया। जवाब में मंत्री ने सदन को कार्रवाई की प्रक्रिया और उसकी समय-सीमा की जानकारी दी।

पूर्व CO के खिलाफ अदालत में आरोप गठित

भू-राजस्व मंत्री दीपक बिरुवा ने बताया कि पूर्व CO आलोक कुमार के खिलाफ अदालत में आरोप गठित किया जा चुका है। इसी आधार पर अब उनके विरुद्ध विभागीय स्तर पर कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

मंत्री के अनुसार, अदालत में आरोप गठित होने के बाद संबंधित विभागीय प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ है। सरकार ने अब इस मामले में कार्रवाई को एक माह के भीतर पूरा करने का आश्वासन दिया है।

खुटकट्टी भूमि से जुड़े इस मामले में कार्रवाई की घोषणा इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि मामला बड़े भू-भाग से संबंधित है और इसे लेकर विधानसभा में सवाल उठाया गया था।

विधायक ने कार्रवाई में देरी पर उठाया सवाल

प्रश्नकाल के दौरान विधायक अमित कुमार ने पूर्व CO के खिलाफ कार्रवाई में हो रही देरी पर सवाल उठाया। उन्होंने सदन में कहा कि मामले में अदालत की ओर से आरोप गठित किए जाने के बावजूद विभागीय कार्रवाई में काफी समय लग रहा है।

विधायक ने सरकार से अदालत में गठित आरोप की प्रति उपलब्ध कराने की मांग भी की। उनका कहना था कि जब न्यायिक प्रक्रिया में आरोप गठित हो चुका है, तो उसके आधार पर विभागीय स्तर पर कार्रवाई में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

इस पर भू-राजस्व मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि आरोप गठन की प्रति उपलब्ध कराने के संबंध में संबंधित अधिकारियों से बात की जाएगी।

एक महीने में कार्रवाई का आश्वासन

मंत्री दीपक बिरुवा ने सदन को स्पष्ट रूप से आश्वस्त किया कि पूर्व CO आलोक कुमार के खिलाफ एक माह के भीतर कार्रवाई की जाएगी। सरकार के इस आश्वासन के बाद मामले में आगे विभागीय कार्रवाई का रास्ता स्पष्ट हो गया है।

अब संबंधित विभाग की ओर से अदालत में गठित आरोप और मामले से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। विभागीय कार्रवाई में आरोपों की प्रकृति और संबंधित अधिकारी की भूमिका को ध्यान में रखा जा सकता है।

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यह मामला सोनाहातु अंचल में स्थित 748.46 एकड़ खुटकट्टी भूमि की रसीद काटे जाने से जुड़ा है। आरोप है कि इस भूमि की रसीद नियमों के विरुद्ध काटी गई। मामला सामने आने के बाद इसकी जांच और कार्रवाई को लेकर सवाल उठते रहे हैं।

खुटकट्टी भूमि से जुड़े मामलों में जमीन के अधिकार और रिकॉर्ड से संबंधित नियमों का विशेष महत्व होता है। ऐसे में किसी भी प्रकार की कथित नियम विरुद्ध प्रक्रिया पर प्रशासनिक स्तर पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

सोमवार को विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार की ओर से मामले की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी गई। मंत्री ने बताया कि पूर्व CO के खिलाफ अदालत में आरोप गठित किया जा चुका है और विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

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