झारखंड लॉ ऑफिसर नियुक्ति नियमावली-2026 पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब

NEWS SAGA DESK

झारखंड लॉ ऑफिसर नियुक्ति नियमावली-2026 को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई तक नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी।

रांची: झारखंड लॉ ऑफिसर नियुक्ति नियमावली-2026 को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई पूरी होने तक लॉ ऑफिसरों की नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाए। राज्य के महाधिवक्ता रोहित राय ने अदालत के समक्ष इस पर सहमति जताई।

झारखंड लॉ ऑफिसर नियुक्ति नियमावली-2026

मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 8 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। प्रार्थी लाल ज्ञान रंजन नाथ शाहदेव की ओर से अधिवक्ता रितु कुमार ने अदालत में पक्ष रखा।

झारखंड लॉ ऑफिसर नियुक्ति नियमावली को दी गई चुनौती

अधिवक्ता लाल ज्ञान रंजन नाथ शाहदेव ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर झारखंड लॉ ऑफिसर नियुक्ति नियमावली-2026 के तहत आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया को चुनौती दी है। याचिका में नई नियमावली के प्रावधानों और उसके आधार पर लॉ ऑफिसरों के पदों के लिए आवेदन मंगाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं।

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नियुक्ति प्रक्रिया पर फिलहाल रोक जैसी स्थिति

सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य के महाधिवक्ता रोहित राय से कहा कि जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक झारखंड लॉ ऑफिसरों की नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाए। महाधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष इस पर सहमति जताई।

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