NEWS SAGA DESK
झारखंड हाईकोर्ट में आज मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी और आईटी सचिव व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए, जहां राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। अदालत ने निर्देश दिया कि 31 दिसंबर तक डीपीआर और टेंडर प्रक्रिया पूरी कर राज्य के सभी 334 थानों में जल्द से जल्द सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि आदेश का पूरा अनुपालन 5 जनवरी तक सुनिश्चित होना चाहिए। यह मामला प्रॉपर्टी रिएल्टी प्राइवेट लिमिटेड, शौभिक बनर्जी और अन्य की ओर से दायर याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि चेक बाउंस मामले में धनबाद आए दौरान पुलिस ने उन्हें दो दिनों तक अवैध रूप से थाने में बैठाए रखा। उन्होंने कहा कि पूरी घटना बैंक मोड़ थाने के सीसीटीवी में दर्ज है। जब अदालत ने फुटेज प्रस्तुत करने को कहा, तो बताया गया कि थाने में सिर्फ दो दिनों का बैकअप ही मौजूद है। इस पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अपराध-प्रवृत्ति वाले शहर धनबाद में ऐसा सिस्टम बेहद चिंताजनक है।
No Comment! Be the first one.