झाखंड में पहली बार मॉल में खुलेंगी कंपोजिट शराब‎ की दुकानें,मिलेगी‎ हर तरह की शराब

News Saga Desk

रांची। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने नई‎ उत्पाद नीति की अधिसूचना जारी कर दी।‎इसके अनुसार राज्य में पहली बार मॉल में‎ कंपोजिट शराब की दुकान खुलेगी। इसके ‎माध्यम से देशी और मसालेदार देशी शराब भी‎ मॉल में उपलब्ध हो सकेगी। इसके पहले मॉल‎ में सिर्फ विदेशी शराब की दुकान का ही ‎लाइसेंस दिया गया था।

कंपोजिट शराब की‎ दुकानों का मतलब है कि वैसी दुकान जहां एक‎ ही लाइसेंस पर देसी शराब, देसी मसालेदार ‎शराब, विदेशी शराब, बियर, वाइन या अन्य ‎किसी भी प्रकार की शराब, जिसे राज्य सरकार‎ द्वारा मानव उपयोग के लिए अनुमति दी गई हो, ‎बिक सकेगी।‎

‎लाइसेंस समान्यत: एक वित्तीय वर्ष के लिए ही‎ मिलेगा

मॉल में शराब की कंपोजिट दुकान केवल‎ वैसे मॉल में खोली जा सकेंगी, जिसके कारपेट‎ एरिया का क्षेत्रफल कम से कम 50,000 ‎वर्गफीट (पार्किंग एरिया को छोड़कर) हो। एक ‎मॉल में अधिकतम दो दुकानें खोली जा‎ सकेंगी। इस दुकान का न्यूनतम क्षेत्रफल कम ‎से कम 200 वर्गफीट होनी चाहिए। इसके लिए ‎लाइसेंस समान्यत: एक वित्तीय वर्ष के लिए ही‎ मिलेगा।

प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष में इनका‎ नवीकरण शर्तों के अनुरूप होगा। इन दुकानों का‎ न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व निर्धारित नहीं किया ‎जाएगा। लाइसेंस स्वीकृति की पात्रता खुदरा ‎उत्पाद दुकानों को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ‎निर्धारित पात्रता के अनुसार होगी। इनके द्वारा ‎सभी पैक साइज एवं आयातित विदेशी शराब ‎(मूल में बोतलबंद), लागर बीयर, वाइन एवं ‎ब्रीजर की बिक्री हो पाएगी।

21 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को शराब की बिक्री नहीं की जाएगी। (फाइल)

21 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को शराब की बिक्री नहीं की जाएगी। (फाइल)

रात 11 बजे तक खुलेंगी शराब की खुदरा दुकानें‎

शराब की खुदरा दुकानें सुबह 10 बजे ‎से रात 11 बजे तक खोली जा सकेंगी।‎ अपरिहार्य कारणों से एक सप्ताह से ‎अधिक के लिए खुदरा शराब की दुकानें ‎बंद कराए जाने की स्थिति में डीसी को प्रशासी विभाग से‎ अनुमति प्राप्त करनी होगी।

इसी तरह से ‎अपरिहार्य कारणों से शराब की आपूर्ति ‎में विलंब होने, किसी अन्य विधि‎ व्यवस्था अथवा दैविक विपत्ती या‎ प्राकृतिक प्रकोप , सामाजिक आंदोलनों आदि से संबंधित समस्याओं के ‎फलस्वरूप यदि किसी प्रकार की कोई ‎क्षति होती है तो लाइसेंसधारी को किसी ‎प्रकार की क्षतिपूर्ति सरकार द्वारा देय ‎नहीं होगी।‎

ड्यूटी के दौरान वर्दीधारी कर्मी को शराब की बिक्री नहीं की जाएगी‎

21 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को शराब की बिक्री नहीं की जाएगी। इसके‎अलावा जिसने पूर्व से ही अत्यधिक शराब पी रखी हो, तो उसे भी शराब नहीं बेची‎ जाएगी। ड्यूटी में पदस्थापित वर्दीधारी कर्मी को भी शराब की बिक्री नहीं होगी। किसी ‎लाइसेंसधारी के निधन पर उसके वैध वारिस को लाइसेंस का स्थानांतरण हो सकेगा।‎

मॉडल शॉप के लिए भी मिलेगा लाइसेंस, वार्षिक एमजीआर 5% बढ़ेगा‎

मॉडल शॉप के लिए भी लाइसेंस दिए जाएंगे। इसमें केवल‎ नगर निगम एवं नगर परिषद क्षेत्र में वातानुकूलित एवं कम से‎कम 600 वर्गफीट क्षेत्रफल वाली कंपोजिट ऑन बिक्री‎ दुकान, जिसके लाइसेंसधारी के पास शराब पीने वाले ‎व्यक्तियों को अल्पाहार प्रस्तुत करने के लिए किचन एवं ‎प्रसाधन की व्यवस्था हो। यह मॉडल शॉप कंपोजिट मदिरा ‎की ऑफ बिक्री की दुकान के ही धारक को दी जा सकेगी।‎ इच्छुक लाइसेंसधारी का वार्षिक एमजीआर 5% बढ़ाकर‎ निर्धारित किया जाएगा। मॉडल शॉप के तहत शराब पीने की‎ अनुमति खुदरा शराब दुकान से संलग्न परिसर में ही मिलेगी।‎

एक व्यक्ति को पूरे राज्य में अधिकतम 36 दुकानें मिल सकेंगी‎

एक जिले में किसी व्यक्ति या संस्था को तीन समूह वाली अधिकतम 12 दुकानें या पूरे राज्य में अधिकतम नौ समूह ‎की 36 दुकानें ही मिल सकेंगी। इस वित्तीय वर्ष में 3000 करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य रखा गया है।‎


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