News Saga Desk
रांची के रातु रोड स्थित मधुकम इलाके में प्रस्तावित दखल-दिहानी और बुलडोजर करवाई पर झारखंड हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत के इस आदेश से उन परिवारों को बड़ी राहत मिली है, जिनके घरों पर प्रशासनिक करवाई की आशंका बनी हुई थी।
इस मामले की सुनवाई जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई। रौनक कुमार, सरिता देवी सहित अन्य लोगों ने हस्तक्षेप याचिका दायर कर दखल-दिहानी की करवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि प्रस्तावित करवाई से कई परिवार बेघर हो सकते हैं।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले से जुड़े अधिकारी, हेहल अंचलाधिकारी (सीओ), को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक किसी भी घर या संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा।
कोर्ट के आदेश के बाद मधुकम इलाके में राहत का माहौल है। स्थानीय लोगों और प्रभावित परिवारों ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे उनके आवास और जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है।
मामले की अगली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी। अदालत के निर्देशानुसार प्रशासन और याचिकाकर्ता अपने-अपने पक्ष को प्रस्तुत करेंगे।
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