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जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए सहायता राशि बढ़ाई। मृत्यु पर 2.51 लाख और गंभीर बीमारी में 2 लाख तक मदद मिलेगी।
पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में जिला बार एसोसिएशन जमशेदपुर ने नियमित नामांकित सदस्य अधिवक्ताओं और उनके परिवारों के हित में कई महत्वपूर्ण कल्याणकारी फैसले लिए हैं। एसोसिएशन की कमेटी की बैठक में अधिवक्ताओं को मिलने वाली विभिन्न प्रकार की आर्थिक और चिकित्सा सहायता की राशि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। नए प्रावधानों को लेकर अधिवक्ताओं में उत्साह का माहौल है।

गुरुवार को पुराने कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं ने ढोल-नगाड़े बजाकर खुशी जताई और बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का स्वागत किया। अधिवक्ताओं ने इन फैसलों को लंबे समय से अपेक्षित कल्याणकारी कदम बताते हुए एसोसिएशन की पूरी कमेटी के प्रति आभार जताया।
मृत्यु पर अब मिलेंगे 2.51 लाख रुपये
जिला बार एसोसिएशन जमशेदपुर की ओर से लिया गया सबसे महत्वपूर्ण फैसला नियमित नामांकित सदस्य अधिवक्ता की मृत्यु के बाद परिवार को मिलने वाली सहायता राशि से जुड़ा है। पहले किसी सदस्य अधिवक्ता के निधन पर बार एसोसिएशन की ओर से एक लाख रुपये की सहायता दी जाती थी।
अब इस राशि को बढ़ाकर 2 लाख 51 हजार रुपये कर दिया गया है। यह नई व्यवस्था 1 सितंबर 2026 से प्रभावी होगी। इस फैसले से सदस्य अधिवक्ताओं के परिवारों को मुश्किल समय में आर्थिक सहारा मिलने की उम्मीद है।
इसके साथ ही अधिवक्ता के निधन की स्थिति में अंतिम संस्कार के लिए परिवार को 20 हजार रुपये की तत्काल नकद सहायता भी दी जाएगी। यह व्यवस्था भी 1 सितंबर से लागू होगी।
गंभीर बीमारी में 2 लाख रुपये तक मेडिकल सहायता
अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मेडिकल सहायता की सीमा में भी बड़ा बदलाव किया गया है। कैंसर, गंभीर लीवर रोग, हृदय रोग, किडनी ट्रांसप्लांट, हृदय प्रत्यारोपण और ऐसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अब अधिकतम 2 लाख रुपये तक की मेडिकल सहायता दी जाएगी, जिनमें अस्पताल में भर्ती होकर ऑपरेशन या विशेष उपचार की आवश्यकता होती है।
पहले गंभीर बीमारियों के लिए मेडिकल सहायता की अधिकतम सीमा केवल 50 हजार रुपये थी। नई व्यवस्था से गंभीर बीमारी की स्थिति में अधिवक्ताओं को इलाज के खर्च में बड़ी राहत मिलने की संभावना है।
वहीं, सामान्य बीमारियों के उपचार के लिए 50 हजार रुपये तक की सहायता का प्रावधान पहले की तरह जारी रहेगा।
बेटी की शादी पर भी मिलेगी आर्थिक सहायता
बार एसोसिएशन ने सदस्य अधिवक्ताओं के परिवारों को राहत देने के लिए बेटी के विवाह से संबंधित सहायता का भी फैसला किया है। नियमित नामांकित सदस्य अधिवक्ता की बेटी के विवाह के अवसर पर 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
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यह प्रावधान भी 1 सितंबर 2026 से प्रभावी होगा। इसके अलावा सदस्य अधिवक्ता के पति या पत्नी के गंभीर रूप से बीमार होने और अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने की स्थिति में भी आर्थिक सहायता दी जा सकेगी।
ऐसे मामलों में परिस्थिति और आवश्यकता के आधार पर संबंधित पदाधिकारी या कमेटी के निर्णय से 25 हजार रुपये तक की मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
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