रांची के रूफ टॉप बार के लिए नगर निगम ने तैयार की नई नियमावली, करने होंगे ये रूल फॉलो 

News Saga Desk

रांची। राजधानी रांची में रूफ टॉप बार के संचालन को लेकर नगर निगम नई नियमावली तैयार कर रहा है। इस नियम के तहत बार को इस तरह से बनाया जाएगा कि ध्वनि प्रदूषण न के बराबर हो। बार की दीवारें ऐसी होंगी कि आसपास रहने वाले लोगों और नीचे के फ्लोर पर रहने वालों को शोर से कोई परेशानी न हो। नगर निगम ने इस नियमावली का ड्राफ्ट जारी कर 30 दिनों के भीतर जनता से सुभाव मांगा है। 

रूफ टॉ बार बनाने के लिए ये होंगे नियम

किसी भी भवन की छत का केवल 30% हिस्सा ही रूफ टॉप बार के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। 
गैस सिलेंडर और साउंड सिस्टम केवल फ्लोर पर ही रखा जाएगा। बार के निर्माण में लकड़ी का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। केवल स्टील और एल्युमिनियम का उपयोग किया जाएगा। युवा कांग्रेस के नेता रोहित सिन्हा ने राज्यपाल को पत्र लिखकर बहुमंजिला इमारतों की छत पर रूफ टॉप बार बंद कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इमारतों की छत पर पहला हक वहां रहने वाले लोगों का है। लेकिन नगर निगम और उत्पाद विभाग नियमों को दरकिनार कर बार के लिए नए नियम बना रहे हैं, जो गलत है। उन्होंने राज्यपाल से इस नियम को रद्द करने और सख्त कदम उठाने की अपील की है। 


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