अयोग्य राशन कार्ड धारकों को सरेंडर करने का आदेश, पकड़े जाने पर वसूली के साथ होगी कानूनी कार्रवाई 

News Saga Desk

रांची।  रांची जिला आपूर्ति कार्यालय जल्द ही अयोग्य राशन कार्ड धारकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू करेगा। ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और अगर कोई गलत तरीके से राशन कार्ड बनाकर इसका लाभ लेता पकड़ा गया, तो उससे उठाए गए राशन की कीमत ब्याज सहित चुकानी होगी। इसके अलावा, कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। 
इस मामले की जांच के लिए विशेष धावा दल का गठन किया गया है, जिसमें विशिष्ट अनुमंडल पदाधिकारी, जिला आपूर्ती पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और अन्य कर्मचारी शामिल हैं। अयोग्य कार्डधारकों को एक महीने के अंदर अपना राशन कार्ड स्वेच्छा से सरेंडर करना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते, तो अप्रैल से जांच टीम घर-घर पहुंचकर जांच शुरू करेगी। अगर कोई अयोग्य व्यक्ति सरकारी राशन का लाभ उठाता पाया गया, तो कार्डधारक के खिलाफ कार्रवाई होगी और उसे नोटिस जारी किया जाएगी। 

12% ब्याज के साथ होगी राशन की कीमत की वसूली

गलत तरीके से राशन कार्ड बनाकर सरकारी अनाज उठाने वालों से चावल, गेहूं, चीनी या अन्य खाद्य पदार्थ की पूरी कीमत वर्तमान दर से वसूली जाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक किलो पर 12% ब्याज भी देना होगा। तय समय पर राशि जमा न करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। जिला आपूर्ति कार्यालय ने अपात्र लोगों से अपील की है कि वे खुद अपना राशन कार्ड सरेंडर करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें। 


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