News Saga Desk
पटना: जनवरी से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन वितरण की व्यवस्था में अहम बदलाव लागू कर दिया गया है। अब सभी पात्र राशन उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट दो किलो गेहूं और तीन किलो चावल उपलब्ध कराया जाएगा। इस बदलाव का मकसद गरीब और जरूरतमंद परिवारों को संतुलित एवं पोषणयुक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना है, ताकि उनकी खाद्य सुरक्षा और पोषण स्तर को मजबूत किया जा सके।
नई व्यवस्था के तहत पहले की तरह केवल एक ही अनाज पर निर्भरता नहीं रहेगी। अब राज्य सरकार की नीति के अनुसार ग्रामीण और शहरी—दोनों क्षेत्रों के लाभुकों को गेहूं और चावल दोनों अनिवार्य रूप से मिलेगा, जिससे परिवारों को बेहतर और संतुलित आहार मिल सकेगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि अंत्योदय अन्न योजना (AAY) और प्राथमिकता परिवार (PHH) श्रेणी के सभी लाभुकों को निर्धारित मात्रा में राशन दिया जाएगा। पीडीएस दुकानदारों को निर्देश दिए गए हैं कि राशन वितरण पूरी पारदर्शिता के साथ ई-पॉस मशीन के माध्यम से किया जाए। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही लाभुकों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन लाभुकों ने अब तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है, ताकि भविष्य में राशन मिलने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
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